गणेश चतुर्थी का त्योहार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में भी कई जगहों पर गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस समय गांवों या उपनगरीय इलाकों से दूसरे शहरों और मुंबई की तरफ आते हैं।
ऐसी स्थिति में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिनों तक राज्य भर के कई हाईवे पर टोल-टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है।

कौन से हाईवे पर मिलेगी छूट?
गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के हाईवे के टोल-प्लाजा पर टैक्स फ्री यात्रा करने की यह छूट 5 सितंबर से 19 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। टोल-फ्री यात्रा करने की यह छूट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (PWD) और महाराष्ट्र राज्य रोड विकास कॉर्पोरेशन हाईवे पर दी जाएगी। इसके लिए टोल-फ्री पास बनवाना पड़ेगा। जिसके बारे में विस्तार से जानकारी आगे दी जा रही है।
कैसे बनवा सकेंगे टोल-फ्री पास?
मीडिया रिपोर्ट्स में किये गये दावों के अनुसार महाराष्ट्र के हाईवे पर टोल-फ्री यात्रा करने के लिए टोल-फ्री पास का होना अनिवार्य है, जिसे बनवाना पड़ेगा। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए PWD के अधिकारियों ने बताया कि टोल-फ्री यात्रा करने के लिए वाहन मालिकों को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिनके बारे में हम आगे बता रहे हैं।
महाराष्ट्र के हाईवे पर टोल फ्री यात्रा के लिए सेल्फ-डिक्लारेशन प्रोफार्मा फॉर्म को सरकारी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना अनिवार्य है। इसे डाउनलोड करने के बाद पूरी तरह से भरना होगा और उसे एक काले रंग के कागज पर चिपकाना पड़ेगा। इसके बाद सभी वाहन मालिकों को इस फॉर्म को अपनी गाड़ी की विंडशिल्ड पर चिपके FASTag के ऊपर बाहर की तरफ से चिपका देना होगा।
ऐसा करने से RFID रिडर FASTag को स्कैन नहीं कर सकेंगे। बताया जाता है कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की सभी बसों के लिए छूट पास जारी किए जाएंगे, जिसमें ड्राइवर का नाम और वाहन नंबर जैसी आवश्यक जानकारियां होंगी। महाराष्ट्र में हाईवे पर टोल छूट के लिए वाहन के मालिकों को एक स्व-घोषणा पत्र भरना होगा और FASTag स्टिकर पर काला कागज चिपकाना होगा।

क्या इससे नहीं कटेगा टोल-टैक्स?
FASTag पर काला कागज चिपकाने के बावजूद अभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि टोल टैक्स नहीं कटेगा। यानी एक संभावना अभी भी बनी रह जा रही है कि काले कागज के ऊपर से भी RFID रिडर FASTag को स्कैन कर लें और टोल-टैक्स कट जाए।
ऐसी परिस्थिति में मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अगर किसी कारणवश काला कागज चिपकाने के बावजूद FASTag स्कैन होकर टोल-टैक्स कट जाता है तो वाहन के मालिक FASTag जारी करने वाले बैंक से कैशबैक की मांग कर सकते हैं। बताया जाता है कि इससे कटा हुआ टोल-टैक्स वापस लौटा दिया जाएगा।
कौन से हाईवे पर मिलेगा टोल-टैक्स में छूट?
राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन टोल-प्लाजा पर वाहनों को टोल-टैक्स छूट दी जाएगी, उनमें शामिल हैं :-
- मुंबई
- एयरोली
- दहीसर
- एलबीएस
- मुलुंद
- वाशी (बांद्रा-वर्ली सी-लिंक शामिल नहीं)
- नेशनल हाईवे 48 (मुंबई-बेंगलुरु)
- मुंबई-गोवा हाईवे 66
- अन्य PWD और MSRDC सड़कें
- समृद्धि महामार्ग पर भी इस निर्देश को लागू किया जाएगा।
कौन सी गाड़ियों पर होगा लागू?
गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गयी इस छूट का लाभ वो सभी गाड़ियां उठा सकेंगी, जिन्होंने सेल्फ-डिक्लारेशन फॉर्म को भरकर काले रंग के कागज पर चिपकाकर उसे अपनी गाड़ी की विंडशिल्ड पर FASTag के ऊपर इस तरह से चिपका दिया है, ताकि FASTag पूरी तरह से ढंक जाए और स्कैन न हो सकें। वहीं महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसों के लिए भी यह मान्य होगा, जिनके लिए पास अलग से जारी किया जाएगा।



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