क्रिसमस हो या नववर्ष...गोवा के समुद्रतटों से लेकर अलग-अलग क्लबों में होने वाली लेट नाइट पार्टियों की शान होती शानदार लाइटिंग और धुमधड़ाके वाली म्यूजिक। 25 दिसंबर की क्रिसमस पार्टी हो या 31 दिसंबर की New Year पार्टी... क्या बिना म्यूजिक अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्रिसमस और नव वर्ष के समय बड़ी संख्या में गोवा आने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए ही गोवा की सरकार ने इन दोनों खास दिनों पर लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति तो दी है लेकिन...
एक छोटा सी शर्त है, जिसे मानने वाले को ही लाउड स्पीकर बजाने पर भी पुलिस नहीं पकड़ेगी।

गोवा सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
लाउड स्पीकर को लेकर गोवा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें क्रिसमस, नव वर्ष की लेट नाइट पार्टी के साथ-साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति तो दी गयी है लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गयी हैं। Times of India की एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वह वर्तमान में 26 नवंबर तक, फिर 24 से 26 दिसंबर तक और 31 दिसंबर को लागू रहेगी। पर देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा अनिवार्य?

कौन सी शर्तों का पालन करना अनिवार्य
गोवा में क्रिसमस हो या नव वर्ष अथवा फिल्म फेस्टिवल, लाउड स्पीकर बजाने की सबसे पहली शर्त के अनुसार इसे सिर्फ रात को 10 से 12 बजे के बीच ही बजाया जा सकेगा। लाउड स्पीकर बजाने की यह छूट पूरे गोवा में लागू होगी, लेकिन जिस दूसरी शर्त का पालन होगा उसके अनुसार लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने रात को 10 से 12 बजे के बीच लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम बजाने की अनुमति होगी। लेकिन इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति आवेदन के आधार पर दी जाएगी। अगर कोई ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम अथवा कोई व्यक्ति या राज्य में रजिस्टर्ड कोई संस्थान लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति मांगता है, तो उस आवेदन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
गौरतलब है कि गोवा में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण 2000 के नियमानुसार लाउड स्पीकर पर सख्त पाबंदी लगी हुई है।



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