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हैदराबाद में दिवाली को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, बेंगलुरु में पटाखे जलाने का समय घोषित

हैदराबाद में दिवाली को लेकर विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गयी है। यह एडवाइजरी मूल रूप से चारमीनार की तरफ जाने वाले रास्तों पर लागू की गयी है, जो 29 अक्तूबर से ही लागू हो गयी है। इसके साथ ही उन श्रद्धालुओं के लिए भी एडवाइजरी जारी की गयी है जो दिवाली के दिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाकर देवी लक्ष्मी का आर्शिवाद प्राप्त करना चाहते हैं।

बता दें, दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार 29 अक्तूबर से शुरू हो चुका है। पहले दिन धनतेरस का त्योहार मनाया गया। दूसरा दिन यानी आज नरक चतुर्दशी और कल यानी 31 अक्तूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार पंचांग के आधार पर पूर्णिमा की तिथि 1 नवंबर को भी रहेगी, इसलिए 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाईदूज मनाया जाएगा।

hyderabad diwali traffic advisory

क्या है हैदराबाद में जारी ट्रैफिक एडवाइजरी

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार 29 अक्तूबर से 3 नवंबर तक दिवाली सेलीब्रेशन के मद्देनजर हैदराबाद में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गयी है, जो निम्न हैं :

  • पुलिस ने मदिना जंक्शन से लाड बाजार, राजेश मेडिकल हॉल और शाह अली बंदा होते हुए मुर्गी चौक तक जाने वाले सभी रास्तों की ओर फिलहाल नहीं जाने की सलाह दी है।
  • भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रैफिक के निशानों का अच्छी तरह से पालन करें।
bhagyalaxmi temple hyderabad

भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु अपनी गाड़ियां जिन जगहों पर पार्क कर सकते हैं, वो हैं -

  • मुफीद उल अनम स्कूल ग्राउंड, सरदार महल रोड, मीरचौक
  • चारमीनार बस टर्मिनल पार्किंग, उनानी अस्पताल परिसर, शाह अली बंदा
  • एस वाई जे कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, काली कमन, मदिना जंक्शन, नयापूल
  • कुली कुतुब शाह स्टेडियम, एमजे ब्रिज, पुरानापूल, बेगम बाजार
  • उर्दु मुस्कान ऑडिटोरियम, किलवठ रोड, हुसैनीआलम
  • जुलू खाना, लाड बाजार, किलवठ रोड और किलवठ ग्राउंड

बेंगलुरु में पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित

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मंगलवार (29 अक्तूबर) को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के समय की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात को 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि लॉटरी के आधार पर 74 निर्धारित स्थानों पर पटाखों की दुकान लगाने की 315 अस्थायी अनुमतियां दी गयी हैं। ये सभी अनुमतियां 29 अक्तूबर से 2 नवंबर तक ही वैध रहेंगी।

मीडिया को संबोधित करते हुए कमिश्नर दयानंद ने बताया कि पाबंदियों का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आपातकालिन परिस्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। पटाखों की अवैध बिक्री (विशेष रूप से ऑनलाइन) पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी कर ली गयी है। सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की ही अनुमति दी गयी है। न तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर और न ही अस्पताल, फ्यूल स्टेशन या धार्मिक स्थानों के आसपास पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गयी है।

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