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DGCA ने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदला नियम, जाने यहां

अपने माता-पिता के साथ विमान से सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ सीविल एविएशन (DGCA) ने एक नया नियम लागू किया है। इस नियम का खासतौर पर सभी माता-पिता की तरफ से स्वागत किया जा रहा है।

पिछले कुछ समय से विमान से सफर करने वाले बच्चे जो बोर्डिंग के बाद अपने परिवार से अलग हो जाते हैं या जिनकी सीट उनके परिवार के साथ नहीं होती है, के उड़ान के दौरान तनावग्रस्त हो जाने के कुछ मामले सामने आये हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद ही DGCA ने पेरेंट्स के साथ विमान में सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया नियम लागू किया है।

dgca new rule

क्या है DGCA का नया नियम?

मिली जानकारी के अनुसार DGCA ने विमान में जो नया नियम लागू किया है, उसके तहत अपने माता-पिता अथवा अभिभावक या परिवार के साथ सफर कर रहा 12 साल की आयु से कम उम्र के हर बच्चे को माता या पिता अथवा साथ में सफर कर रहे किसी एक अभिभावक के साथ या पास वाली सीट देना अनिवार्य है।

इसके लिए एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से अतिरिक्त रूपए भी चार्ज नहीं कर सकेगी। DGCA के मुताबिक बच्चों की सीट के लिए एयरलाइंस कंपनी अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है। अगर अभिभावकों ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का विकल्प चुना है तो अभिभावक के बगल वाली सीट बच्चों को आवंटित करनी होगी।

new flight rule for children below 12 years

क्या कहता है पुराना नियम?

पहले एयरलाइंस कंपनियां सीटें ऑटोमेटिकली ही आवंटित करती थी। ऐसे में काफी ज्यादा संभावना बनती थी कि बच्चे और उनके साथ सफर कर रहे माता-पिता या अभिभावकों को विमान (केबिन) में अलग-अलग जगह पर सीटें मिले। जो खासतौर पर सोलो पेरेंट (सिर्फ मां अथवा पिता) या एक से ज्यादा बच्चों के साथ सफर कर रहे परिवारों के लिए चिंता का विषय बन जाता था।

लेकिन DGCA के नये नियम के अनुसार अगर बच्चे और उनके अभिभावक या माता-पिता का टिकट एक ही PNR से बुक किया गया है तो बच्चों को पेरेंट या अभिभावक के साथ सीट देने को एयरलाइंस की प्राथमिकता बना दी गयी है।

indigo aircraft

इतना ही नहीं, DGCA ने इन सभी सीटिंग अरेंजमेंट्स का रिकॉर्ड भी रखने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया या पारदर्शिता न सिर्फ एयरलाइंस को जवाबदेह बनाएगी बल्कि अंतिम समय में होने वाले किसी भी बदलाव या अप्रत्याशित मामले में परिवारों के लिए इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने में अहम किरदार निभाएगी। इस आदेश के साथ ही DGCA ने एयरलाइंस को जीरो बैगेज, पसंदीदा सीट शेयरिंग, मील-ड्रींक व संगीत वाद्ययंत्र ले जाने की अनुमति भी दी है।

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