सर्दियां बढ़ने के साथ ही देश के कई शहरों की हवा जहरीली होने लगी है। इसके साथ ही अगर दीवाली के मौके पर पटाखे जलाए गये तो परिस्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए विभिन्न राज्यों ने पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लागू की है। इन राज्यों में न सिर्फ पटाखे फोड़ने बल्कि पटाखों के इकट्ठा करने, बेचने या इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार कई राज्यों में रात को 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गयी है।

आइए जानते हैं कौन-कौन से राज्यों में दीवाली पर पटाखे जलाने के संबंध में कौन सी पाबंदियां लागू की गयी हैं :-
दिल्ली
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली व NCR में दीवाली से लेकर 1 जनवरी 2025 यानी नववर्ष तक पटाखे फोड़ने, उनका संग्रह करने या बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। सिर्फ चुनिंदा दिनों में निर्धारित समय पर ही दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गयी है जो निम्न है -
- दीपावली (31 अक्तूबर 2024) - रात 8 से रात 10 बजे तक
- गुरुपुरब (15 नवंबर 2024) - सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक
- क्रिसमस (25 और 26 दिसंबर 2024) - रात 11.55 से 12.30 बजे तक
- न्यू ईयर ईव (31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025) - रात 11.55 से 12.30 बजे तक

महाराष्ट्र
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के आधार पर महाराष्ट्र में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगायी गयी है। यहां केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गयी है। सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों को लगभग 30% कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र में न सिर्फ सामान्य पटाखे फोड़ने, उनका भंडारण या उनकी बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगायी गयी है।

पश्चिम बंगाल
सर्दियों के मौसम में कोलकाता में भी प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से कोलकाता में सामान्य पटाखों को फोड़ने की अनुमति पिछले कुछ सालों से नहीं दी जा रही है। हालांकि कोलकाता में ग्रीन पटाखे फोड़ा जा सकता है। कोलकाता और उपनगरीय शहरों में पटाखों के कई मेले लगते हैं जहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जाते हैं। महानगर कोलकाता में रात को 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति है।
पंजाब
प्रदूषण से जो राज्य सर्वाधिक परेशान हैं उनमें पंजाब भी शामिल हैं। पंजाब में भी NGT ने सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति ही दी है। इसके साथ ही सामान्य पटाखों के भंडारण और उनकी बिक्री पर भी पाबंदी लगायी गयी है। पंजाब में दीवाली (31 अक्तूबर 2024) की रात को 8 से 10 बजे तक, गुरुपुरब (15 नवंबर 2024) पर सुबह 4 से 5 बजे तक और रात को 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस और नवनवर्ष की पूर्व संध्या पर रात को 11.55 से 12.30 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति ही दी गयी है।

बिहार
इस साल प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के 4 शहरों में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की घोषणा की है। जिन शहरों में इस साल पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गयी है उनमें राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया शामिल है। इन शहरों में पटाखों की बिक्री का लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति चोरीछिपे पटाखों की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा
दीवाली पर हरियाणा में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश जारी किया गया है। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ही दीवाली, गुरुपुरब और क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या पर सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी जलाने की ही अनुमति दी गयी है। दीवाली और गुरुपुरब के दिन रात को 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस के दिन रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

तमिलनाडु
तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर दिशानिर्देश जारी किये हैं। तमिलनाडु में दीवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए सुबह 6 से 7 बजे तक का समय और शाम को 7 से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बताया जाता है कि पटाखे का पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य के कई अन्य विभागों के साथ मिलकर काम भी कर रही है।
राजस्थान
पर्यावरण और हवा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए राजस्थान सरकार ने भी पटाखों को लेकर विशेष निर्देश जारी किये हैं। राजस्थान में दिवाली से लेकर नववर्ष की पूर्व संध्या तक पटाखों पर पाबंदियां लगी रहेंगी। राजस्थान में लोग शाम को 8 से सिर्फ रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। लेकिन अल्वर और भरतपुर में इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखों को फोड़ने की ही अनुमति दी गयी है। उसी तरह से क्रिसमस और नववर्ष के समय लोग रात को 11.55 से 12.30 बजे तक यानी मात्र 35 मिनट तक ही लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गयी है।
*मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के आधार पर। इन सभी राज्यों में अगर पटाखे फोड़ने से संबंधित नियम टूटता तो कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी प्रमाणित होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।



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