हाल ही में आयी TomTom Traffic Index की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुणे देश की तीसरी और दुनिया की चौथी सबसे धीमी रफ्तार ट्रैफिक वाला शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी वर्ष 2024 में पुणे में लोगों ने औसतन साल का 108 घंटा ट्रैफिक में फंसकर ही बिताया है। मुंबई के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक तेजी से विकास पुणे का ही हो रहा है।
लेकिन विकसित होने के साथ-साथ पुणे में ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। किसी भी शहर में ट्रैफिक जाम होने का एक मुख्य कारण ट्रैफिक के नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से चलायी जाने वाली गाड़ियां होती है। अगर आप पुणे में रहते हैं, तो आपको बता दें कि पुणे में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर लगाए जाने वाले जुर्माने में संशोधन किया गया है। लेकिन...

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने का संशोधित नियम नया नहीं है। Pune News की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पुणे के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था ताकि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सकें।
अगर किसी भी वाहन चालक ने भी ट्रैफिक के नियमों को ताक पर रखकर रश ड्राईविंग की या नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनका पालन नहीं किया तो उन्हें अब ₹25,000 तक का भारी-भरकम जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही नए संशोधित ट्रैफिक नियमों में सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा गया है।
कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना भरना होगा जुर्माना, देखें पूरी List :
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना
- जुर्माना : ₹5000 (सभी प्रकार के वाहनों के लिए)
- नशे की हाल में गाड़ी चलाना
- जुर्माना : ₹10,000 और 6 महीने की जेल (पहली बार पकड़े जाने पर)
- जुर्माना : ₹15,000 और 2 साल की जेल (दोबारा पकड़े जाने पर)
- ओवरस्पीडिंग
- जुर्माना : ₹1,000 (दो या तीन पहिया वाहन)
- जुर्माना : ₹2,000 (चार पहिया LMV वाहन)
- जुर्माना : ₹4,000 (अन्य वाहन)
- इंश्योरेंस न होगा
- जुर्माना : ₹2,000 और 3 महीने की जेल (सभी प्रकार के वाहनों के लिए)
- बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर
- जुर्माना : ₹1000
- स्पीडिंग या रेस लगाना
- जुर्माना : ₹5,000 और 3 महीने की जेल (सभी प्रकार के वाहनों के लिए)
-ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना
- जुर्माना : ₹500 (पहली बार पकड़े जाने पर)
- जुर्माना : ₹1,500 (दोबारा तोड़ने पर)
- सड़क सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन (प्रदूषण से संबंधित)
- जुर्माना : ₹10,000 (सभी प्रकार के वाहनों के लिए)
- गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना
- जुर्माना : ₹5,000 (सभी प्रकार के वाहनों के लिए)
- बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना
- जुर्माना : ₹1,000 और ड्राईविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है
- वाहन पर ओवरलोडिंग
- जुर्माना : ₹20,000 और ₹2,000 प्रति टन अतिरिक्त लोड
- बिना लाइसेंस वाहनों का अवैध इस्तेमाल
- जुर्माना : ₹1000 से ₹5000
- ट्रैफिक अथॉरिटी से जानकारी शेयर करने से इंकार
- जुर्माना : ₹2000
- किशोर ड्राइविंग (Juvenile Driving)
- जुर्माना : ₹25,000 और 3 साल की जेल
- 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द किया जा सकता है।

नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी पर लगेगा जुर्माना
इसके साथ ही नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने जैसे मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए पुणे के पिम्प्री-चिंचवाड़ पुलिस ने ट्रैफिक के जुर्माने में बदलाव किया है। इस बारे में Punekar News की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई भी वाहन (दो पहिया या चार पहिया) नो पार्किंग जोन खड़ी मिलती है तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।
बताया जाता है कि अगर कोई दो पहिया वाहन नो पार्किंग जोन में खड़ी मिलती है तो उसपर ₹736 का जुर्माना होगा, जिसमें ₹500 जुर्माना, ₹200 टोइंग चार्ज और ₹36 GST देना पड़ेगा। अगर 4 पहिया वाहन नो पार्किंग जोन में खड़ी मिलती है तो उसे ₹972 का जुर्माना देना पड़ेगा, जिसमें ₹500 जुर्माना, ₹400 टोइंग और ₹72 GST शामिल होगा। पिम्प्री-चिंचवाड़ पुलिस द्वारा जुर्माने में किया गया बदलाव दिसंबर 2024 से लागू हो चुका है।



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