होली का फायदा उठाकर हुड़दंग मचाने वालों से लेकर विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग शहरों व राज्यों की पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। खासतौर पर कई सालों बाद होली के दिन ही रमजान महीने का जुम्मा पड़ने की वजह से सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर काम किया जा रहा है।
पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को कड़े करने के साथ ही आम नागरिकों और होली को एंजॉय करने वालों के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं, जिनका सख्ती के साथ पालन करने की हिदायत दी गयी है।

होली के रंग में रंगने से पहले पुलिस की ओर अलग-अलग शहरों व राज्यों के लिए जारी किये गये इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें और इनका पालन करें, वरना कहीं होली के रंग में भंग पड़ गया तो पुलिस के डंडे भी बरसने की संभावना बन सकती है।
हैदराबाद
हैदराबाद की पुलिस ने होली को लेकर कई सख्त हिदायतें जारी की हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जा सकें। पुलिस प्रशासन की ओर से जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, जो रंग नहीं खेलना चाहता है उसपर जबरन गीला रंग या पानी फेंकना, गाड़ियों पर रंग डालना और बिना किसी की अनुमति लिये उनपर रंग डालना कानूनी जुर्म माना जाएगा। बिना पुलिस से अनुमति लिये गाड़ियों पर जुलूस नहीं निकाली जा सकती है। यह आदेश 13 मार्च (गुरुवार) की शाम 6 से 15 मार्च तक लागू रहेगा।
दिल्ली
होली के उत्सव को लेकर दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा जगहों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था को लागू किया है। बताया जाता है कि पुलिस सुरक्षा बलों के साथ-साथ होली को लेकर अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को भी दिल्ली में तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व होली के उत्सव को बर्बाद न कर सकें।

सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन की भी मदद लेनी वाली है। अगर कहीं भी कोई भी हुड़दंगी किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है जो सुरक्षा व्यवस्था को भंग कर रहा हो या सामाजिक शांति के लिए खतरा बन सकता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई
होली पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मुंबई की पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों के कुछ नियमों को सख्ती के साथ पालन करने की हिदायत दी गयी है। यह सभी आदेश 18 मार्च तक लागू होंगे -
- पैदल चलने वाले लोगों पर रंग या पानी नहीं डाला जा सकेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने नहीं गाए जाए सकेंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर पानी या गीले रंगों वाले बलून नहीं मार सकेंगे।
- अश्लील हरकत, गलत तरीके से फोटो खींचना या किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को होली के बहाने असम्मानित करने की अनुमति नहीं होगी।

बिहार
राज्य में होली 14 और 15 मार्च को मनायी जाएगी। बिहार में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कई निर्देश जारी किये हैं, जिनमें शामिल है -
- यातायात के नियमों का पालन करें व रैश ड्राईविंग नहीं करें।
- रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे।
- सार्वजनिक रूप से अश्लील गानों का बजाना मना है।
- सड़कों पर हुड़दंगबाजी नहीं करें।
- किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर पटनावासी तत्काल 112 नंबर पर कॉल करें।
- मोतिहारी जिला मुख्यालय में अत्याधुनिक दंगा रोधी वाहन तैनात रहेगा।
- सोशल मीडिया पर किसी भी वायरल पोस्ट की बिना जांच किये उसे शेयर करने से बचे।
- हुड़दंगियों पर ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी।

उत्तर प्रदेश
होली के मौके पर हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। राज्य भर की कड़ी निगरानी के साथ ही ड्रोन व बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गयी है ताकि किसी तरह से कोई गड़बड़ी न हो।
जिन इलाकों में सबसे ज्यादा भीड़ जमा होती है, मार्केट आदि में भी पुलिस की ओर से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेंडिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग आदि की व्यवस्था की है ताकि अगर कोई असामाजिक तत्व कहीं कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करें तो तुरंत पकड़ा जा सकें।
नेटिव प्लैनेट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं!



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