मुंबई में अगले 1 महीने तक न तो कोई ड्रोन उड़ा सकेगा, न होगी हॉय एयर बलून की सवारी और न ही कोई पैराग्लाईडिंग का लुत्फ उठा सकेगा। मुंबई पुलिस की ओर से इन सभी चीजों के साथ-साथ रिमोट कंट्रोल से उड़ पाने वाले माइक्रो एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर भी बैन लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने ये सभी प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगायी है।
गुरुवार को मुंबई पुलिस की ओर से बताया गया है कि मायानगरी मुंबई में यह धारा 4 अप्रैल से 5 मई तक यानी पूरे 1 महीने के लिए लागू रहेगी। पर अचानक क्यों जारी हुआ यह बैन?

India TV की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई में आतंकवादी हमले की धमकी दी गयी है। आतंकवादी अथवा असामाजिक तत्व इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर या इन सभी एरियल डिवाइसों को अपने नियंत्रण में लेकर VVIP पर हमला, आम नागरिक सुरक्षा व्यवस्था में सेंध, संपत्ति को नुकसान आदि कर सकते हैं। इस वजह से ही मुंबई पुलिस की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के अनुसार ड्रोन उड़ाते हुए किसी भी तरह की गतिविधि, रिमोट द्वारा नियंत्रित होने वाली छोटी उड़ानें, पैराग्लाइडिंग आदि की अनुमति मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में अभी नहीं होगी। इस समय सिर्फ मुंबई पुलिस से अनुमति प्राप्त एरियल निगरानी करने की अनुमति दी गयी है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता हुआ या आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
बता दें, इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनावों के समय भी मुंबई पुलिस की ओर से इस तरह के आदेश जारी किये गये थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य VIP अक्सर मुंबई के दौरे पर जा रहे थे। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में क्रिसमस और नववर्ष के समय भी यह प्रतिबंध जारी किया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुंबई में ड्रोन अथवा पैराग्लाईडिंग या हॉट एयर बलून को उड़ाने पर रोक लगाना नया नहीं है बल्कि यह आम सुरक्षा व्यवस्था का ही हिस्सा है।



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