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रेल हादसे का हुए हैं शिकार तो ऐसे Claim करें अपना मुआवजा

ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। किसी भी रेल हादसे के बाद केंद्रीय रेल मंत्रालय मुआवजे का ऐलान करती है।

odisha rail accident

हालांकि मुआवजे कभी भी इस तरह के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है लेकिन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को इससे थोड़ी मदद जरूर मिल जाती है।

आइए आपको रेलवे से मिलने वाले मुआवजों के बारे में विस्तार से बताते हैं :

कितना मिलेगा मुआवजा

ओडिशा रेल हादसे के शिकार यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे की घोषणा की है। इस हादसे में मृतकों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपये और आंशिक रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपयों के मुआवजे की घोषणा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राहत कोष से भी दुर्घटना के शिकार यात्रियों को मुआवजा देने की घोषणा की गयी है।

किस तरह करें मुआवजे के लिए आवेदन

रेल दुर्घटना में अगर आप घायल हुए हैं, तो सबसे पहले अपना इलाज करवाएं। इलाज के दौरान होने वाले सभी खर्चों, प्रेसक्रिप्शन और दवाईयों के बिल को सुरक्षित रखें। इसके बाद इलाज के कागजातों समेत जीआरपी थाना जाएं और वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इसके बाद किसी वकिल के माध्यम से रेलवे प्रबंधन के पास मुआवजे के लिए आवेदन करें।

अगर इस तरह से आपको आपका मुआवजा नहीं मिलता है तो आप रेलवे ट्रिब्यूनल में भी अपने मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की रेल दुर्घटना में मौत हो गयी है तो परिवार के सदस्य सबसे पहले जीआरपी थाना में शिकायत दर्ज करवाएं। इसके बाद मुआवजे के लिए रेलवे प्रशासन या फिर रेलवे ट्रिब्यूनल के पास आवेदन करें।

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