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अहमदाबाद में नए साल का जश्न : इन रास्तों पर गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद, जाने वैकल्पिक रास्ते

साल का आखिरी दिन...पूरी दुनिया के साथ-साथ अहमदाबादवालों का जोश भी आज होने वाला है काफी हाई। लेकिन जोश में कहीं कोई होश न खो बैठे और किसी और के जानमाल को कोई नुकसान न हो, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अहमदाबाद पुलिस ने अपने कंधों पर ले ली है। अहमदाबाद की सिटी पुलिस ने 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।

इसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ-साथ कुछ रास्तों पर गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का भी फैसला लिया गया है ताकि पैदल चलने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए SHE टीम को भी पूरे शहर के विभिन्न जगहों पर तैनात करने का फैसला लिया गया है।

ahmedabad new year traffic

अहमदाबाद के हर कोने पर होगी पुलिस की नजर

इस बाबत अहमदाबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नए साल के जश्न में पूरा अहमदाबाद डूबने वाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई जगहों को सिर्फ पैदल घूमने वालों के लिए ही आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि विभिन्न जगहों पर चेकप्वाएंट्स बनाए गये हैं, जहां वाहनों की भी गहन जांच की जाएगी। वाहनों की जांच करते समय खासतौर पर इस बात पर नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई नशीले पदार्थों या शराब आदि की तस्करी तो नहीं कर रहा है।

बताया जाता है कि ड्रोन के अलावा करीब पुलिसकर्मियों को लगभग 500 बॉडी कैम दिये गये हैं, ताकि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा सकें। इसके साथ ही 300 ब्रिद एनालाइजर भी पुलिस कर्मियों को दी गयी है ताकि वे शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले असामाजिक तत्वों को पकड़ सकें। पुलिसकर्मियों को बड़ी संख्या में सीजी रोड, एसजी हाईवे, सिंधु भवन रोड और साबरमती रिवरफ्रंट पर तैनात किया गया है जहां सबसे ज्यादा तादाद में स्थानीय अहमदाबादी घूमने आते हैं।

कौन से रास्तों पर वाहन पूरी तरह से बंद

सीजी रोड

आज यानी 31 दिसंबर की शाम को 6 बजे से 1 जनवरी की अहले सुबह 3 बजे तक इस रोड को सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस रोड पर सभी पार्किंग प्वाएंट्स भी शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिये जाएंगे।

क्या होगा फायदा

लोग समथेश्वर महादेव के मंदिर से बॉडीलाइन चौराहा सिर्फ सीजी रोड को पार कर ही पहुंच जाएंगे।

वैकल्पिक रास्ते

  • मदनेश्वर महादेव या गुलाबी टेकरा होकर बॉडीलाइन चार रास्ता से आगे जा सकते हैं।
  • मीठाखली सर्किल से गिरीश कोल्डड्रिंक्स चौराहा होकर सेंट जेवियर्स कॉलेज की ओर जाने के लिए नवरंगपुरा बस स्टैंड होकर जा सकते हैं।

सिंधु भवन रोड

31 दिसंबर की रात को 8 बजे से 1 जनवरी को अहले सुबह 3 बजे तक इस रोड पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा।

वैकल्पिक रास्ते

  • वाहन अश्वमेध बंगला से कालीबाड़ी मंदिर रोड की ओर जाने के लिए जजरमान चौराहा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • जजरमान चौराहा से बागबाग चौराहा जाने के लिए अम्बली ओवरब्रिज का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

एसजी हाईवे

  • सभी तरह के भारी मालवाही व यात्रीवाही वाहनों की आवाजाही 31 दिसंबर की सुबह 8.09 बजे से 1 जनवरी की अहले सुबह 3 बजे तक प्रतिबंधित होगी।
  • एसजी हाईवे पर, पकवान चार रोड से सानंद चौक और सर्विस रोड पर शाम को 7 बजे के बाद से पार्किंग भी बंद कर दी जाएगी।
ahmedabad new year celebration 2025

जितने भी रास्तों पर वाहनों की आवाजाही और पार्किंग की पाबंदी लगायी गयी है, वहां निजी वाहनों की पार्किंग की भी अनुमति नहीं है। जिन रास्तों पर वाहनों के आने-जाने पर रोक लगी है, वहां से होकर सिर्फ आपातकालिन सेवाओं के वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।

अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार शाम को 6 बजे के बाद से ही पूरे अहमदाबाद की पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाएगी ताकि रैश ड्राईविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना या किसी भी तरह के आपराधिक मामलों पर नकेल कसी जा सकें।

पटाखे जलाने का समय

नए साल पर पटाखे जलाना और आतिशबाजी खूब की जाती है। लेकिन अहमदाबाद में निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखे जलाने पर सख्त पाबंदी लगायी गयी है। सिर्फ इतना ही है, नए साल के जश्न के दौरान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पटाखों को जलाने की अनुमति दी गयी है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बतौर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

पटाखों को जलाने का निर्धारित समय 31 दिसंबर 2024 की रात 11.55 बजे से 1 जनवरी 2025 की रात 12.30 बजे तक है। साइलेंट जोन, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थान, कोर्ट आदि से 100 मीटर के दायरे में पटाखों को जलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही आकाशदीप (Sky lanterns) या ऐसी किसी भी चीज को सुरक्षात्मक कारणों से जलाने की अनुमति नहीं होगी।

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