अगर आपने अब तक FasTag बनवाने के बावजूद उसे अपनी गाड़ी के विंडशिल्ड पर नहीं चिपकाया है और आपकी वजह से टोल प्लाजा पर ज्यादा देर होना आपके लिए आम बात हो गयी है तो अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपको चालान भरना पड़ जाए और वो भी दोगुना।
जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FasTag को लेकर अब कड़ा रुख अपना लिया है।

अगर नेशनल हाईवे के टोल लेन में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर FasTag नहीं लगा मिला तो उन्हें दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। NHAI ने यह कदम उन लोगों को सबक सीखाने के लिए उठाया है जो जानबुझकर गाड़ियों की विंडशिल्ड पर FasTag नहीं लगाते हैं। इस वजह से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। बता दें, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले देश भर के विभिन्न टोल प्लाजा से सामने आए हैं, जिसमें लोगों को टोल टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ियों की विंडशिल्ड पर FasTag नहीं लगाया है।
Times Now की एक रिपोर्ट के अनुसार NHAI ने उन सभी एजेंसियों के लिए SOP जारी किया है, जो यूजर्स फी कलेक्शन करती है। उन्हें बताया है कि अगर किसी वाहन की विंडशिल्ड पर FasTag लगा हुआ नहीं मिलता है तो उससे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाए। बताया जाता है कि इस जानकारी को सभी टोल प्लाजा पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित भी किया जाएगा ताकि लोगों को इस नये नियम और दोगुना जुर्माने के बारे में जानकारी दी जा सकें।

NHAI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) के साथ सीसीटीवी फुटेज में नॉन-FasTag मामलों को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे शुल्क वसूले जाने और टोल लेन पर वाहनों की उपस्थिति के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाया जा सकें।
अपने आधिकारिक बयान में NHAI ने कहा है कि जो भी वाहन चालक अपनी गाड़ी की विंडशिल्ड पर FasTag नहीं लगाएगा, उसे टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) लेनदेन का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
NHAI ने FasTag जारी करने वाले बैंकों को भी यह निर्देश दिया है कि वे अलग-अलग बिक्री केंद्र से FasTag जारी करते समय अपने सामने ही इस बात को सुनिश्चित करें कि वाहन चालक उसे अपनी गाड़ी की विंडशिल्ड पर लगा रहा है। बता दें, इस समय देशभर के लगभग 1000 टोल प्लाजा से 45,000 किमी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए टोल टैक्स वसूला जाता है।



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