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दिल्ली बनी रेड ज़ोन : आज से लागू किया गया GRAP - 4, कौन-कौन से प्रतिबंध हुए लागू?

दिल्ली और NCR में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले गुरुवार को ही प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने GRAP - 3 को लागू किया था लेकिन वह पाबंदियां कोई काम न आयी। इसलिए पाबंदियों को और भी सख्त बनाते हुए GRAP - 4 को आज (18 नवंबर) सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है।

जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली प्रदूषण को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है।

delhi aqi crossed 500 grap 4 implemented

AQI पहुंचा 500 पर

दिल्ली में अगर प्रदूषण की बात की जाए तो सोमवार की सुबह दिल्ली के निवासी पहली बार इतनी ज्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के अधिकांश इलाके स्मॉग की मोटी चादर में लिपटे हुए ही नजर आए। प्रदूषण का स्तर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR को भी बुरी तरह से अपनी चपेट में ले रहा है। सोमवार की सुबह दिल्ली का औसत AQI 481 दर्ज किया गया।

वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों का AQI तो 500 से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली में कक्षा 11वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए फिजीकल स्कूल को बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं करवाने का आदेश दिया गया है। मौसम व स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी जाहिर करते हुए कहा कि अगर बहुत जरूरी हुआ, तभी घर से बाहर निकले।

दिल्ली व NCR में कहां कितना है AQI (सोमवार सुबह 7 बजे)

इलाका AQI
द्वारका 500
अशोक विहार 495
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 495
IGI एयरपोर्ट 494
नेहरू नगर 494
नजफ़गढ़ 493
पंजाबी बाग 493
रोहिणी 491
वजीरपुर 490
मुंडका 495
आनंद विहार 487
जहांगीरपुरी 484
आर के पुरम 465
ओखला 479
बवाना 495
विवेक विहार 485
नरेला 479
नोएडा 384
गाजियाबाद 400
गुरुग्राम 446
फरीदाबाद 320

**मीडिया रिपोर्ट के आधार पर

delhi pollution grap 4

GRAP - 4 में कौन-कौन सी पाबंदियां?

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद (केवल जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)।
  • एलएनसी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-VI डीजल ट्रकों या लाइट कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति।
  • दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं (इमरजेंसी सेवाएं और सामान वाले वाहनों को छोड़कर)
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-IV और उससे नीचे की डीजल से चलने वाले मालवाही वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध (जरूरी सामान व इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल हो सकता है)
  • GRAP - 3 की तरह ही सभी पब्लिक प्रोजेक्ट (हाईवे, सड़क, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली कम्यूनिकेशन) के लिए निर्माण व विकास कार्य जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध।
  • एनसीआर की राज्य सरकारें स्कूलों में क्लास 6, 9 और 11 की फिजिकल कक्षाएं बंद कर ऑनलाइन स्कूल करवाने का फैसला ले सकती हैं।
  • एनसीआर की राज्य सरकारें सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी ऑफिसों में 50% की क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला ले सकती है।
  • केंद्र सरकार के ऑफिसों में भी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • प्रदूषण को कम करने के आपातकालिन उपाय जैसे कॉलेज-स्कूल आदि शिक्षण संस्थानों को बंद करना, गैर-आपातकालिन क्रियाकलापों को बंद करना, वाहनों को ऑड-ईवन के आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि फैसले लिये जा सकते हैं।
  • बच्चों, हार्ट या सांस की बीमारी से जूझ रहे बुजूर्गों, दिमाग या किसी पुरानी बीमारी से जुझ रहे लोगों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है।

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