जून के पहले सप्ताह में बैंगलोर में कई दिनों तक शराब की दुकानें बंद और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगायी गयी है। शराब की दुकानें बंद रखने का कारण चुनाव हैं। इस समय देशभर में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों की गिनती जून के पहले सप्ताह में ही होगी और कर्नाटक में इस समय विधान परिषद (Karnataka Legislative Council elections) के चुनाव भी होने हैं।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जून के पहले सप्ताह में प्रशासन ने कुछ दिन बैंगलोर इलाके में शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है।

बैंगलोर में कर्नाटक में विधान परिषद (MLC) चुनावों के सुचारु रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव वाले दिन प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। बता दें, MLC चुनाव 3 और मतगणना 6 जून को होने वाली है। The Mint की एक रिपोर्ट के मुताबिक MLC चुनाव के लिए 1 जून को शाम को 4 बजे से 3 जून तक शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून को होने वाली है। इसलिए बैंगलोर में 3 जून को रात 12 बजे से 4 जून रात 12 बजे तक शराब की बिक्री पर पाबंदी लगायी गयी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि मतगणना वाले दिन सभी दुकानें, बार, होटल, रेस्तरां को बंद रखा जाएगा। हालांकि रेस्तरां और होटल में नॉन-एल्कॉहलिक पेय पदार्थ व भोजन परोसने की अनुमति दे दी गयी है।
लोकसभा चुनावों का परिणाम घोषित होने के ठीक एक दिन बाद ही यानी 6 जून को MLC चुनावों के नतीजे घोषित किये जाएंगे। 6 जून को MLC चुनाव की मतगणना होगी। इसलिए उस दिन भी शराबों की दुकानों को बंद रखने का फैसला प्रशासन ने लिया है। जून के पहले सप्ताह में ही 5 दिनों तक शराब बंद रखने के प्रशासन के फैसले से जहां बैंगलोर में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, वहीं उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन के इस फैसले से शराब व्यवसायियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
क्या कहना है प्रशासन का?
बैंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "मैं, उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु सिटी डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक उत्पाद शुल्क क़ानून (सामान्य खंड) नियम, 1967 की धारा 135 (सी) द्वारा सरकार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियम -10 (बी) मतदान की तारीख से: 24-04-2024 शाम 5.00 बजे से तारीख तक: 26-04-2024 रात्रि 12.00 बजे एवं मतगणना तिथि: 03-06 -2024 पूरे बेंगलुरु सिटी जिले (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र को छोड़कर) में 04-06-2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे से मध्यरात्रि 12.00 बजे तक सभी प्रकार के शराब उत्पादन, बिक्री, वितरण, परिवहन, भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया गया है।"



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